सिवनी, मध्य प्रदेश : जिला सिवनी थाना अरी में प्रार्थी चाचा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी भतीजी नाबालिग को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है।
इस सूचना पर पुलिस के द्वारा गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर खोजबीन उपरांत नाबालिग को बरामद किया तो उसने बताई कि घटना दिनांक 19/05/2017 को रात में करीब 10:00 बजे वह बाथरूम के लिए आंगन में निकली थी तभी आरोपी राजा उर्फ शैलेंद्र विश्वकर्मा और उसका दोस्त संदीप उइके निवासी ग्राम उसरी, दोनों आये और एकदम से उसका मुंह रूमाल से बंद कर दिया और उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठाकर सुकला(कन्हार टोला) के जंगल ले गए जहां पर सूखी नहर में आरोपी राजा उर्फ शैलेंद्र विश्वकर्मा ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया और घर में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दिया, तो वह घटना की सारी जानकारी अपने परिवार वालों को बताई।
नाबालिग के इस बयान के आधार पर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपहरण कर दुष्कर्म करने के अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया और आवशयक कार्यवाही कर आरोपी राजा उर्फ शैलेंद्र एवं संदीप उइके को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय से आरोपी संदीप उइके की पूर्व में जमानत हो चुकी है ।
आज आरोपी राजा उर्फ शैलेन्द्र के द्वारा जमानत का आवेदन लगाया गया था। जिसकी सुनवाई श्रीमाति सुमन उईके विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम), सिवनी की न्यायालय में की गई, जिसमें शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ति दर्ज कर बताया गया कि आरोपी के द्वारा दुष्कर्म कर घृणित एवं गंभीर अपराध किया है।
ऐसे व्यक्तियों को जमानत का लाभ दिया जाना कदापि उचित नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी एवं शासन दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात विचार करते हुए आरोपी राजा उर्फ शैलेंद्र के आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।