सिवनी। विशेष अपर सत्र न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठित परिवार के पति एवं सास को देहज हत्या केे मामले में दोषमुुक्त किया गया है।
मामला यह था कि आरोपीगणों पर यह आरोप था कि मृतिका को उसके पति सौरभ अग्रवाल एवं उसकी सास श्रीमती मंजू अग्रवाल द्वारा देहज के रूप में उससे आल्टो कार की मांग करके उक्त मांग की पूर्ति के लिए उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसकी मृत्युपर्यन्त तक उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया.
तथा उक्त क्रूरतापूर्ण व्यवहार अधीन दिनांक 06.11.13 को श्रीमती नम्रता अग्रवाल की कुए में डूबकर संदिग्ध एवं अस्वाभाविक परिस्तिथियों में ऐसी मृत्यु कारित हुई जो कि आरोपीगणों के द्वारा उक्त मृतका की देहज हत्या कारित करने की परिधि में आती है
जिस पर कोतवाली थाने में मृतिका के पति सौरभ अग्रवाल एवं सास श्रीमती मंजू अग्रवाल के विरुद्ध धारा 304बी, 498ए, 34 भा. द. सं एवं धारा 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तपत्र न्यायालय में पेश किया गया था।
उक्त प्रकरण का विचारण श्रीमान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी की न्यायालय में किया गया जहाँ अभियोजन साक्षियों एवं बचाव के साक्षियों तथा उभयपक्ष के तर्कों के उपरांत आरोपीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत न्यायद्रष्टान्तों के आधार पर माननीय विशेष अपर सत्र नयायधीश द्वारा आरोपी पति सौरभ अग्रवाल एवं सास श्रीमती मंजू अग्रवाल को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप धारा 304बी, 498ए, 34 भा द सं एवं धारा 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया।