सिवनी: जनपद पंचायत सिवनी के वार्ड क्रमांक 10 से निर्वाचित सदस्य परसराम सनोडिया को माननीय जिला न्यायालय ने बलात्कार के सभी झूठे आरोपों से मुक्त कर दिया है. ज्ञात रहे की 2 अगस्त 2022 को आदिवासी महिला ने शिकायत की थी की परसराम सनोडिया ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए है.
मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने तत्काल जांच के आदेश दिए थे जिसके बाद परसराम के खिलाफ लखनवाड़ा थाना अंतर्गत धारा 376 व एससी एसटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
माननीय न्यायालय की कार्यवाही में महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे सिद्ध हुए है. जिसमे DNA एवं MLC रिपोर्ट नेगेटिव साबित हुई है एवं यह एक राजनीति रंजिश के चलते हुए यह सारा षड्यंत्र रचा गया था. माननीय न्यायालय ने परसराम सनोडिया के विरुद्ध लगी धारा 376 व एससी एस टी एक्ट से मुक्त किया तथा परसराम सनोडिया को सारे आरोपों से दोषमुक्त किया.