सिवनी, बरघाट: जनपद सभा सिवनी के नाम से दर्ज भूमि के राजस्व रिकार्ड मे होने के बावजूद जमीन का कीमती हिस्सा निजी तौर पर संसोधन के मामले मे जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार बरघाट के द्वारा पटवारी के माध्यम से जांच करवाई गई पटवारी द्वारा जांच कर पंचनामा की कापी तथा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया गया है किन्तु गलत तरीके से शासकीय जमीन के संसोधन मामले मे अब तक ठोस कार्रवाई नही हुई जिसका जनमानस को इंतजार है.
गलत तरीके से लाभ पहुचाने हुआ शासकीय जमीन का संसोधन
उल्लेखनीय है की शासकीय भूमि खसरा नम्बर के निजी भूमि मे संसोधित हो जाने के सम्बन्ध मे जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत होने पर तहसीलदार बरघाट के द्वारा हल्का पटवारी से मौका जांच कराई गई, मौका जांच मे जांच प्रतिवेदन के आधार पर पाया गया की आवेदित शासकीय भूमि खसरा नम्बर 596/960/1 रकबा 0,57 हे, वर्तमान खसरा मे जनपद सभा सिवनी भूमि स्वामी के नाम से दर्ज है.
मिशल बंदोबस्त कृ, 291 वर्ष 1988_89 अभिलेख में खसरा नम्बर 960 रकबा 0,59 हेक्टेयर भूमि जनपद सभा सिवनी भूमि स्वामी के नाम से दर्ज है, अर्थात मिशल बंदोबस्त एवं वर्तमान खसरे की तुलना मे उक्त भूमि का रकबा 0,02 हे, कम हुआ है वर्तमान खसरे मे खसरा न•596/960 के 5 बंटाकन हैं जो की कृमश 596/960/1 रकबा 0,57 हे जनपद सभा सिवनी 596/960 /2 रकबा 0,02 दिलीप कुमार चन्द्र शेखर 596/960/5 रकबा 0,04 विनिता गणेश प्रसाद तथा 596/960/6 रकबा 0,01 कैलाश पिता देवी प्रसाद 596/960/7 रकबा 0,01 सतीश स्वेता के नाम पर दर्ज होने का उल्लेख किया गया है.
जांच प्रतिवेदन के उल्लेख के अनुसार मौका जांच मे यह भी पाया गया है की जिस व्यक्ति के नाम से जनपद की जमीन संसोधित की गई है उसके कहे अनुसार खसरा नम्बर 329 रकबा 3,120 हे मे से 0,405 हे भूमि खरीदने की बात कही गई किन्तु मिशल बंदोबस्त के अवलोकन मे उक्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 329/5 नया खसरा न 599 रकबा 0,35 हे घूडनलाल पिता दुर्गा प्रसाद के नाम से दर्ज होना पाया गया है/
ऐसी स्थिति मे जनपद सभा सिवनी की 0,02 हे मेन रोड से लगी करोडो की जमीन ही क्यो संसोधित हुई है जबकि राजस्व रिकार्ड के आधार पर 0,05 भूमि के अन्तर को 0,02 मे ही क्यो राजस्व रिकार्ड मे जोडा गया यह गम्भीर जांच का विषय है
अभिलेखागार सिवनी मे नही है संसोधित भूमि का रिकार्ड
उल्लेखनीय है की खसरा पाचंसाला 1990_91से 1993 _94 की सत्य प्रतिलिपि के अनुसार उक्त आवेदित शासकीय खसरा भूमि 596/960 रकबा 0,59 हेक्टेयर वर्ष 1991_92 मे सहायक बंदोबस्त अधिकारी सिवनी के रा पृ कृमाक 50/अ_6/1990_91 आदेश दिनांक 14/10/1991 के अनुसार संसोधित होकर 0,57 हेक्टेयर, होई अर्थात उसमे 0,02 हे• भूमि की कमी हुई है तथा संसोधित होकर खसरा नम्बर 596/960/2 रकबा 0,02 हे• घूडनलाल पिता दुर्गा प्रसाद के नाम पर दर्ज होकर शासकीय जमीन निजी हो गई.
जबकि इस मामले मे सन्तोष शुक्ला के द्वारा उक्त सहायक बंदोबस्त अधिकारी के आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये अभिलेखागार सिवनी मे आवेदन किया गया जिससे उक्त आदेश की वस्तु स्थिति जैसे रकबा किस आधार पर कम हुआ परन्तु रिकार्ड रूम मे उक्त आदेश प्रकरण का जमा होना नही पाया गया जो जांच के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है अपने जांच प्रतिवेदन मे पटवारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है की उक्त प्रकरण की जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराया जाना उचित होगा.
मेन रोड से लगी भूमि ही क्यो की गई संसोधित
यहा यह भी उल्लेखनीय है की जनपद सभा के लगभग पौने दो एकड के रकबे मे से मेन रोड से लगी भूमि ही क्यो संसोधित की गई जबकि जिस व्यक्ति के नाम पर जनपद सभा सिवनी की भूमि संसोधित की गई है उसकी भूमि का रकबा 0,35 हे राजस्व रिकार्ड मे होने के बावजूद ज्यादा जमीन पर कब्जा बरकरार है.
तथा जनपद की कीमती जमीन को धारनाकला को अन्य के द्वारा भी कब्जे मे लेते हुऐ रोड के किनारे तक अतिक्रमण का मकड़जाल फैलाने मे कोई कसर नही छोडी गई बावजूद इसके अब तक अनेको बार सम्बन्धितो को अवगत कराने के बाद भी कारवाई न किया जाना समझ से परे है.
संसोधित भूमि शासकीय रकबे मे दर्ज के साथ हो सुगम काम्प्लेक्स का निर्माण
जनमानस की भावना को ध्यान मे रख संवेदन शील जिला कलेक्टर से अपेक्षा की गई है संसोधित भूमि को वापस शासकीय रिकार्ड मे दर्ज कर भूमि पर सुगम काम्प्लेक्स का निर्माण हो ताकि छेत्र के बेरोजगार युवको के रोजगार के मार्ग प्रशस्त हो एवं शासकीय जमीन के साथ गफलत करने वालो पर ठोस कार्य वाही हो