सिवनी जिले में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा R.O. Water Plant सील : आदिवासी बाहुल्य विकासखंड धनौरा में खाद्य विभाग से पंजीयन कराए बगैर संचालित आरओ वाटर प्लांट को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के बाद सील कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग के निर्देश पर की गई है। कलेक्टर निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अमले द्वारा लगातार नियमों का ताक में रखकर संचालित हो रहे आरओ वाटर प्लांट की जांच की जा रही है। इससे पहले लूघरवाड़ा व छपारा में भी दो आरओ वाटर प्लांट पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है।
18 बोरी पानी पाउच जब्तः 7 नवंबर शनिवार को धनौरा के कहानी रोड पर स्थित मेसर्स यूवी आरओ वाटर प्लांट की जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई। जांच में यूवी आरओ वाटर प्लांट के संचालक प्रदीप कुमार उइके के पास खाद्य विभाग से पंजीयन संबंधी दस्तावेज नहीं मिलने पर पानी पाउच मशीन को सील कर दिया गया है। मौके से 18 बोरी पानी पाउच, झरना पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर को जब्त किया गया है। पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर का नमूना जांच के लिए लैब भेजा जाएगा।
दुकानों से लिए खाद्य सामग्री के सैंपलः खाद्य विभाग के अमले ने घंसौर स्थित विभिन्ना् खाद्य प्रतिष्ठानों व होटलों का निरीक्षण कर सैंपल एकत्रित किए हैं। सभी सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे। लैब से रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित दुकानों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घंसौर की मैसर्स तृप्ति होटल से मिल्क केक का नमूना लिया गया है। जिले में खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के प्रतिष्ठानों की जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
सफाई रखने के निर्देशः जिले में संचालित सभी मिठाई दुकान व खाद्य प्रतिष्ठान के संचालकों को परिसर में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खाद्य सामग्री (विशेषकर मिठाइयां) बनाते समय व विक्रय के दौरान कर्मचारियों को एप्रिन ग्लव्स, कैप का प्रयोग करना होगा। मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण की डेट व अवसान (एक्सपाइरी) डेट लिखना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा मिठाइयों में खाद्य रंग का ही उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
Web Title : Seoni district is running without registration R.O. Water Plant Seal