सिवनी, मध्यप्रदेश : सिवनी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया साइड में भ्रामक जानकारियों, अपवाह तथा आपत्तिजनक फोटो वीडियो के सम्प्रेषण पर प्रभावी कार्यवाही हेतु 1 अगस्त 20 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उक्त आदेश वर्तमान में भी प्रभावशील है।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर कोरोना वायरस से संबंधित भ्रामक जानकारी, आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो को शेयर एवं फॉरवर्ड किया जाना प्रतिबंधित किया गया हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अतः आम जनों से अपील की गयी है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोरोना वायरस से संबंधित भ्रामक जानकारी, आपत्तिजनक फोटो-वीडियो पोस्ट न करें, न ही उसे फॉरवर्ड करें।