सिवनी, खबर सत्ता : सिवनी जिले के थाना घंसौर का मामला इस प्रकार है कि फरियादी पुरूषोत्तम पिता रामलाल बरकडे, निवासी ग्राम तिकरा थाना घंसौर ने पिछले साल गर्मी के महीने में अपनी लड़की को लाने के लिये उसने गांव के आरोपी भागचंद उर्फ पंजी पिता सीलचंद उर्फ सिल्लू यादव उम्र 34 वर्ष, की गाड़ी 407 को 1300 रूपये में ठहराया था। और 500 रूपयें बयाना दिया था। भागचंद को दिया था, जब उसे गाड़ी की जरूरत पड़ी तो आरोपी भागचंद ने उसको गाड़ी नहीं दिया तो फरियादी ने भागचंद से 500 रूपयें बयाना वापस मांगने लगा, तो बयाना देने में हिला हवाला करते रहा।
दिंनाक 6/02/19 को रात 8 बजे आरोपी भागचंद गाड़ी लेकर फरियादी पुरूषोत्तम के घर आया तब उसने उससे अपने 500 रूपये मांगने लगा तो आरोपी भागचंद पैसे नहीं दूंगा बोला, और आरोपी भागचंद के पिता ढीलचंद ने भी बोला पैसा मत देना क्या कर लेगा कहकर फरियादी पुरूषोत्तम पर झूम गया और पटक दिया फिर और भागचंद ने मेरा सिर पकड़कर उसकी गाड़ी पर माथे के बल पटक दिया जिससे मेरे सिर पर दाहिने तरफ चोंट आई मेरा भाई सुखचैन मुझे बचाने आया तो उसे भी हाथ मुक्को से मारा।
जिस पर पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपियों के विरूद्ध चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमान रूपेन्द्र मड़ावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लिंक कोर्ट घंसौर की न्यायालय मे की गई, जिसमे शासन की ओर से श्री अनिल माहौरे, सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दोनो आरोपीगणो को धारा 323 भा0द0वि में न्यायालय उठने की सजा एंव प्रत्येक को 1000-1000 रूपये के अथर्दण्ड से दंडित किया गया।