सिवनी: नाबालिग का अपहरण कर 1 माह तक नागपुर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी। जिला सिवनी की विशेष अदालत (पोस्को) के द्वारा एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिसके बारे में मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि, जिला सिवनी थाना धूमा के अपराध क्रमांक 174/16, धारा 363, 366, 376 भादवि, 3, 4, 5 पाक्‍सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत मामले का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी पिता ने थाना धूमा मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 19 जून 2020 को प्रात: 11.00 बजे,  वह और उसकी पत्नी जंगल गये थे तभी उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है।

इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर खोजबीन उपरांत नाबालिग को आरोपी रामदास गोंड उम्र 19 वर्ष निवासी पौंडी जिला सिवनी से बरामद किया गया।

जिसके द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि आरोपी रामदास शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर नागपुर के एक तिकाड़ी गांव में भगा कर ले गया और वहां पर एक माह तक उसके मर्जी के विरुद्ध उसके साथ बुरा काम करता रहा।

उक्‍त रिपोर्ट पर से थाना धूमा आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवचेना पूर्ण कर माननीय न्‍यायालय में मेडिकल रिपोर्ट की कार्यवाही कर अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया था ।

जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्‍यायाधीश (बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), की न्‍यायालय में की गई जिसमें शासन की ओर से श्रीमति दीपा मर्सकोले, विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतो को प्रस्‍तुत किया गया एंव विधि संगत तर्क प्रस्‍तुत किए गए एंव आरेापी को कडी से कडी सजा देने एंव पीडिता को प्रतिकर दिलाये जाने की मांग भी की गई ।

जिसके आधार पर माननीय न्‍यायालय द्वारा प्रस्‍तुत किए गए साक्ष्‍य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी रामदास को धारा 363  भा0द0वि0 में 07 वर्ष का कठोर कारावास एंव 1000 रूपये का अर्थदण्‍ड, धारा 366 भा0द0वि0 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एंव 2000 रूपये का अर्थदण्‍ड, धारा 376(2)(n)(दो शीर्ष) भादवि के अपराध में आजन्‍म कारावास जो कि प्राकृतिक जीवन काल के लिए होने एंव 2000-2000 रूपये अर्थदण्‍ड दिये जाने का निर्णय आज दिनांक 25/03/2021 को सुनाया गया है एंव सभी सजाए एक साथ चलेगी।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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