Homeसिवनी3 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, रहेगी कुछ छूट

3 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, रहेगी कुछ छूट

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सिवनी । कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु कर्फ्यू आदेश आज 30 अप्रैल की रात 12 बजे तक प्रभावशील थे, जिसे आगामी 3 मई 2020 की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह अढ़ायच ने बताया कि बीते 28 अप्रैल 2020 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये कर्फ्यू आदेश जारी किये गये हैं, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिये आदेश में अनेक संशोधन किये जाकर कर्फ्यू अवधि आगामी 3 मई 2020 की रात 12 बजे तक बढ़ा दी गयी है । लोगों से अपील की गयी है कि वे लॉक डाउन व कर्फ्यू के प्रभावशील रहतेप्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें ।

जारी आदेशानुसार नगरीय क्षेत्र : उक्त आदेश के परिपालन में नगरीय क्षेत्र सिवनी , बरघाट एवं लखनादौन के साथ ही कान्हीवाड़ा, बंडोल, गोपालगंज, भोमा, लखनवाड़ा, बखारी ,अरी, गंगेरुआ, धारना, आष्टा, बहरई, बोरी,केवलारी, पलारी, उगली, चन्दनवाड़ा, पांडिया छपारा, छिंदा, अहरवाड़ा खापाबाजार, छपारा, चमारी, केकड़ा, भीमगढ़, खुर्सीपार, पहाडी , गणेशगंज, सनाई डोंगरी, धूमा, सिहोरा, सिरमंगनी, आदेगांव, करापदोल, सांगईमाल, नागटोरिया, हमीरगढ,नागनदेवरी, दरगड़ा, मोहगांव, धनककडी, मढ़ी, पाटन,बीबी, घंसौर, कहानी, बिनेकी, गोरखपुर, शिकारा, किंदरई , भिलाई ,केदारपुर, कुरई, खवासा, मोहगांव, सुकतरा, बादलपार, चक्किखमरिया, धोबिसर्रा , पिपरवानी,धनोरा, मझगंवा,सुनवारा, कुडारी ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सशर्त दुकाने खोलने की अनुमति रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा

उपरोक्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें (मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, स्वीमिंग पुल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, बार/शराब, गुटखा, तम्बाकू की दुकानें, छोडकर) खुले रहेगी। आर्थिक गतिविधियाँ सम्पन्न की जा सकेगी । आदेशानुसार शिथिलता प्राप्त क्षेत्र में कोई भी दुकानदार बिना मास्क लगाए हुए किसी भी व्यक्ति को सामग्री विक्रय नहीं करेगा।

क्रेता की सुरक्षा के लिए 2-2 गज की दूरी में गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही दुकान संचालित करेंगे। कोई भी व्यक्ति सावर्जनिक स्थलों पर यहां वहां नहीं थूकेगा। दुकान पर एक समय में दुकानदार, स्टॉफ सहित 5 व्यक्ति से अधिक एकत्र नहीं रहेगें, ग्राहक संख्या अधिक होने पर दुकानदार क्रमश: सामग्री का विक्रय करेगें।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.

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