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सिवनी: कलेक्टर डॉ फटिंग ने बैंकर्स समिति की बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

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सिवनी : सिवनी कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में गुरूवार 18 फरवरी को विकासखण्ड लखनादौन मुख्यालय के परियोजना कार्यालय सभाकक्ष में खण्डस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पार्थ जैसवाल, जनपद पंचायत लखनादौन, घंसौर, धनौरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंधित बैंकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।

बैठक में कलेक्टर डॉ फटिंग द्वारा शासन की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेण्डर योजना, स्वसहायता समूहों को प्रदान की जानी वाली सहायता राशि सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विकासखण्डवार बैंकों को प्रस्तुत किए गए प्रकरणों तथा बैंक द्वारा स्वीकृत तथा वितरित प्रकरणों की समीक्षा कर हितग्राही मूलक योजनाओं में ऋण वितरण की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुसार सभी हितग्राही मूलक योजनाओं में तय समयसीमा में ही हितग्राही को लाभांवित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बेवजह प्रकरणों को बैंकस्तर पर लंबित न रखा जाए। किसी भी प्रकरण को बिना कारण के निरस्त न किया जाए। कलेक्टर डॉ फटिंग द्वारा उपस्थित कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को उक्त कार्य के पर्यवेक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों से सतत सम्पर्क कर पथ विक्रेताओं तथा स्वसहायता समूहों को तय समय सीमा में लाभ दिलाना सुनिश्चित करने की बात कही।

स्वास्थ्य परीक्षण हेतु गभवती महिलाओं को योजनांतर्गत दिया जाएगा परिवहन किराया

सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करने साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू की गई है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत संस्थागत प्रसव बढ़ाने, मातृ मृत्यु दर, शिश मृत्यु दर कम करने के प्रयासों के लिये पंजीकृत प्रथम प्रसव वाली गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत भारत सरकार से जारी दिशा-निर्देशों में प्रसव पूर्व जांच हेतु अधिकृत चिकित्सकों/ संस्थाओं से प्रत्येक माह की 9 तारीख को निर्धारित स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्ष्ण विशेषज्ञ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु एक बार आने एवं जाने का वास्तविक किराया (अधिकतम राशि रू. 100 प्रति हितग्राही) राशि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी 2021 से दिया जायेगा।

पात्र हितग्राहियों को स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु एक बार आने एवं जाने का वास्तविक किराया राशि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

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