सिवनी। कुदाली से अपने सगे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंड आदेश पारित किया है। विकासखंड केवलारी अंतर्गत थाना उगली निवासी श्रवण कपूर शांडिल्य को बुधवार 10 फरवरी 2021 को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 15 अप्रैल 2019 को सुबह लगभग 7 से 8 बजे के दरमियान आरोपित श्रवण कपूर एवं उसके भाई द्वारका प्रसाद के बीच जमीन की बात को लेकर वाद विवाद हुआ था। इसी दिन लगभग दोपहर लगभग 12 बजे आरोपी का भाई द्वारका प्रसाद कमरे के अंदर पलंग पर लेटे हुए थे।
कमरे के अंदर से धम-धम की आवाज आने पर द्वारका प्रसाद की पुत्री रुचि शांडिल्य बाथरूम से दौड़ कर कमरे में गई। जहां उसके पिता द्वारका प्रसाद पलंग पर लेटे थे। कमरे में जाकर देखा तो रुचि के चाचा आरोपित श्रवण कपूर अपने भाई द्वारका प्रसाद को कुदाली से मार रहा था। कुमारी रूचि को देख आरोपित पलंग के नीचे कुदाली फेंककर मोटरसाइकिल से घर से निकला तभी द्वारका की पत्नी तारा शांडिल्य दुकान से वापस घर लौट रही थी।
उसने देखा की आरोपित श्रवण कपूर शांडिल्य के कपड़े खून से रंगे हुए थे। घटना की रिपोर्ट मृतक की पुत्री के द्वारा थाना उंगली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर उगली थाना द्वारा आरोपित के विरुद्ध भारतीय दंड विधान धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोप पत्र पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं तर्क तथा बचाव पक्ष के तर्क श्रवण करने के पश्चात विद्यमान माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा द्वारा आरोपित श्रवण कपूर को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित पारित किया गया। शासन की ओर से लोक अभियोजक जीवन लाल बिसेन द्वारा पैरवी की गई।
Web Title : Seoni News Brother was murdered by hitting a spade, sentenced to life imprisonment