सिवनी। सिवनी शहर निवासी एक प्रार्थिया ने थाना उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 12/09/2019 को उसकी छोटी बहन जो नाबालिग है, को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर ले गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 633/2019 के अंतर्गत धारा 363 भा0द0स0 कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान दिनांक 5/11/2019 को नाबालिग को नीलबर बरखेड़ी (भोपाल) मे आरोपी राजेश अहाके पिता श्री तेज लाल अहाके उम्र 22 वर्ष निवासी मंडापार पोस्ट धोबीसर्रा तहसील कुरई, के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पूछताछ पर नाबालिग के द्वारा बताया गया कि आरोपी से उसकी पहले से ही जान पहचान थी। उक्त दिनांक को जब वह अकेली थी, तब आरोपी राजेश ने उसे फोन कर कहा की मै नागपुर जा रहा हूं तुझे भी घुमाकर लाता हूं कहकर बस स्टैंड बुला लिया और उसे बहला- फुसलाकर अपने साथ बस से नागपुर ले गया वहां से ट्रेन में बिठाकर भोपाल ले गया जहां पर बरखेड़ी में कपूरचंद ठेकेदार ने जिस मकान में ईंट गारे काम दिया था वहीं पर वे दोनों रहने लगे तभी दिनांक 13/09/2019 की रात में आरोपी राजेश ने उसके मना करने पर भी उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया।
नाबालिग के इस बयान के आधार पर पुलिस के द्वारा आरोपी राजेश अहाके के विरुद्ध धारा 363, 376 (ए), 376, 376 (2) (एन) भादवि0 एवं धारा 3,4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत इजाफा कर आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 7/11/2019 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया किआरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
जिसमें शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले जिला-अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा बताया गया कि आरोपी के द्वारा नाबालिग होना जानते हुए भी उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया है ऐसे व्यक्तियों को जमानत का लाभ दिया जाना अनुचित है। विचार करने के पश्चात माननीय श्रीमती सुमन उइके, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम), सिवनी के न्यायालय द्वारा आरोपी राजेश अहाके की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।