सिवनी- माननीय विशेष न्यायाधीश के द्वारा बलात्कार के अपराध में अभियुक्त को उसके जीवन की अंतिम सांस तक के सश्रम कारावास से दंडित करने की सजा सुनाई है ।
घटना के बारे मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि थाना कान्हीवाड़ा के ग्राम की यह घटना दिनांक 06-12-16 के करीब 10 बजे रात्रि की है । कक्षा 9 वी की छात्रा के नाना का स्वर्गवास हो जाने से उसके माता पिता दूसरे ग्राम गये हुए थे ।
और पीड़ित छात्रा अकेली थी और पढ़ाई कर रही थी , तभी आरोपी प्यारेलाल कुमरे पिता रुकदेव कुमरे निवासी ग्राम नादखेड़ा का, उसके घर का दरवाजा खटखटाया और पीने के लिए पानी मांगा और जब पीड़िता पानी लेने घर के अंदर गयी तो आरोपी भी घर मे घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और धमकी भी दिया कि यह बात किसी को बताई तो उसे स्कूल आते जाते समय में मारकर कर नाले में फेंक देगा ।
दो दिन बाद जब उसके माता पिता घर पर आये तो उसने घटना की सारी बात बताई । घटना की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध बलात्कार का मामला कायम कर अन्वेषण पूर्ण पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था ।
जिसकी सुनवाई माननीय न्यायाधीश श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव , विशेष न्यायाधीश (पोस्को एक्ट ) सिवनी की न्यायालय में सुनवाई की गई जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक – श्री नवल किशोर सिंह तथा अपर लोक अभियोजक श्री नेतराम चौरसिया के द्वारा गवाहों और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी साबित कराया ।
जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्यारेलाल को धारा-376 (2)(i) भा0द0वी0के अपराध में दोषी पाते हुये जीवनभर कठोर कारावास की सजा भुगतवाये जाने की सजा सुनाई है ।