सिवनी: जिला सिवनी थाना कोतवाली में दिनांक 22/6 /2014 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई की जिला बदर आरोपी कैलाश जैन अपने घर के सामने खड़ा है कि रिपोर्ट रोजनामचा सान्हा 2789 में दर्ज कर पुलिस स्टाफ शासकीय वाहन में गणेश चौक पहुंचा जो जिला बदर आरोपी कैलाश जैन अपने घर के सामने खड़ा मिला।
जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम कैलाश पिता शंकर लाल जैन उम्र 58 वर्ष निवासी गणेश चौक सिवनी का होना बताया। उससे प्रतिबंधित क्षेत्र घर सिवनी शहर में आने के संबंध में पूछा गया तो उसके द्वारा कोई वैधानिक अनुमति एवं न्यायालयीन आदेश पेश नहीं किया जो अवैध रूप से आना पाया गया।
आरोपी कैलाश को जिला दंडाधिकारी सिवनी के आदेश क्रमांक 6669/रीडर जिला दंडाधिकारी/13 सिवनी दिनांक 18/9/2013 के माध्यम से न्यायालय के दांडिक प्रकरण 9/12 के अनुसार म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आरोपी को जिला के समीपवर्ती जिला छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कंटनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि से बाहर जाने का आदेश किया गया था।
जो आरोपी के द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करना पाया गया। जिसकी सुनवाई श्रीमती सपना पोर्ते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी की न्यायालय में की गई। जिसमें शासन की ओर से श्री अजय सल्लाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा पैरवी की गई। न्यायालय के द्वारा धारा 14 में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया