सिवनी: नेशनल लोक अदालत लगेगी 13 मई 2023 को, विद्युत से संबंधित प्रकरणों में मिलेगी छूट

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी: मध्य प्रदेश  राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय श्रीमान् राजीव एम. आप्टे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला सिवनी एवं तहसील लखनादौन, घंसौर व केवलारी पर दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित नैशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में राजीनामा के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

इस संबंध में श्रीमान् विकास शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी ने बताया कि नैशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में भी राजीनामा के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

विद्युत अधिनियम 2003 की 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के आद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी.

जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

साथ ही ऐसे प्रकरण जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त हाने के पश्चात् प्रत्येक छः माही लगने वाले चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

इसी प्रकार नैशनल लोक अदालत में बैंकों एव बीएसएनएल द्वारा वसूली से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है। नैशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों की कोई अपील नहीं होती है जिसके कारण विवाद का सदैव के लिए अंत हो जाता है और समाज में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण निर्मित होता है।

लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरण में दोनों ही पक्षकारों को बराबर का सम्मान प्राप्त होता है क्योंकि ’’लोक अदालत का सार ही यह है कि न किसी की जीत न किसी की हार’’।

अतः समस्त अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से अपील है कि वे नैशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण करने में सहयोग प्रदान कर नैशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में अपनी महती भूमिका अदा करें।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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