सिवनी: रिश्ते को कलंकित करने वाला दुराचारी चचेरा भाई, कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष कि सजा

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी। नाबालिग पिडिता ने थाना कुरई मे रिपोर्ट दर्ज कराई की उसके सगे बड़े पिता का लड़का उसके घर में आते-जाते रहता था,दिनांक 5/01/ 2019 को करीब 4:00 बजे वह उसके घर मे आया उस समय उसके माता-पिता खेत गए थे और वह घर मे अकेली थी.

उसी का फायदा उठाकर उसके चचेरे भाई ने उसका हाथ पकड़ा और जोर जबरदस्ती कर अंदर पंलग पर ले गया जब वह चिल्लाई तो उसका मुंह दबा दिया और उसके साथ गलत काम किया और ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

उसके बाद 5-6 बार लगातार डरा धमकाकर गलत काम किया जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसने अपनी मां को सारी बात बताई तो उसकी मां इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल बालाघाट लेकर गई, वहां के डाक्टर ने बताया कि वह गर्भवती है।

प्रदीपकुमार भौंरे एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कुरई में अपराध क्रमांक 306/2019 के अंतर्गत धारा 376,376(2)n भादवि 5L/6,5j(2)/6 पाक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा मर्सकोले के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और तर्क देते हुए कहा कि रिश्ते का भाई होते हुए भी गलत काम किया है।

जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतों एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) महोदय द्वारा आरोपी को धारा 6 पाक्सो एक्ट में दिनांक 24।12।2022 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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