सिवनी: नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी: जिला सिवनी थाना लखनवाडा का यह मामला 30/09/2015 का है, एक नाबालिग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह करीब डेढ साल पहले आरोपी राजू उर्फ राजकुमार पिता तिज्जू प्रजापति उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम पीपरडाही के ईट भट्टे में काम करती थी तो एक दिन आरोपी उसे बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसे नाले के पास ले गया

उसके मना करने के बाद भी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और उसे धमकी दीया की किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा ।

इसके बाद जबरदस्ती लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा जिससे आठ माह का गर्भ हो गया तो यह बात अपने माता-पिता को बताई यह सुनकर उसके माता-पिता आरोपी से बात किए जो आरोपी ने उन्हें भी किसी को नहीं बताने की धमकी दीया और उसे अपने घर ले जाकर जबरन पत्नी बनाकर रखने लगा।

और डिलेवरी के समय अस्पताल में उम्र अधिक लिखवाकर भर्ती कराया जहां पर वह एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद आरोपी राजू शराब पीकर परेशान करने लगा, साथ ही गाली गलौज मारपीट कर राजू और उसके माता पिता और भाई भी उसे गाली गलौज कर घर से निकल जाने को कहने लगे तो वह अपने माता पिता के घर आ गई।

नाबालिग कि इस बयान के आधार पर दुष्कर्म करने के अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), सिवनी की अदालत में की गई।

मनोज सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी जिला सिवनी ने बताया कि जिसमे शासन की ओर से पीड़िता और गवाहों की गवाही विशेष- लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा की गई।

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा में 366 भदवि0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदण्‍ड, धारा 376 (2)(ञ)(ढ) भादस0 में आजीवन कारावास एंव 5000 रूपये का अर्थदण्‍ड, धारा 5(ठ) सहपाठी धारा 6 लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए का अर्थ दंड से दंडित किया गया।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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