सिवनी (Seoni News): सिवनी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी क्षितिज सिंघल ने जिले में विधानसभा निर्वाचन के स्वतंत्र, निष्पक्ष पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए आयोग के दिशानिर्देशानुरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत आदेश जारी किये गए है.
जारी आदेश के अनुसार जिले के राजस्व सीमा अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 114-बरघाट, 115-सिवनी, 116-केवलारी, 117-लखनादौन के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में ऐसे व्यक्तियों को जो निर्वाचन संपन्न कराने हेतु उस क्षेत्र से आयें हैं, जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व अर्थात 15 नवम्बर 2023 की सायं 06:00 बजे से मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र को छोडने के आदेश दिये गये हैं।
उक्त प्रतिबंध से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत चुनाव कार्यों में संलग्न अधिकारियों, विधि एवं व्यवस्था में पुलिस कर्मी, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी तथा निर्वाचन अभिकर्ताओं पर लागू नही है।
यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम या आदेश के प्रतिबंध के अतिरिक्त होगा। यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। उल्लंघन करने वाले पर दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अभियोजित की जायेगी।