सिवनी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा शुष्क दिवस घोषित कर दिया गया है
सिवनी : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा 9 मार्च को रात्रि 11.30 बजे से 10 मार्च के सायंकाल 5 बजे तक की अवधि के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है ।
इस अवधि में जिले की समस्त देशी / विदेशी मदिरा दुकानों एवं एफ. एल -2, एफ. एल. 3 के परिसर में पूर्णत: बंद रहेंगे तथा विदेशी मदिरा भाण्डागार सिवनी, देशी मदिरा भाण्डागार सिवनी/लखनादौन से मदिरा का परिवहन पूर्णत: निषेध रहेगा ।