सिवनी में कोरोना कर्फ्यू 08 मई सुबह 06 बजे तक रहेगा जारी, सिवनी कलेक्टर ने जारी किये आदेश :- सिवनी कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार , सिवनी कलेक्टर कार्यालय से पहले आदेश जारी हुआ था जिसमे लिखा था दिनांक 10 अप्रैल 2021 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में “कोरोना कपर्फ्यू लागू किए जाने के आदेश पारित किए गए थे.
जिसके बाद दिनांक 20 अप्रैल, 2021 के द्वारा “कोरोना कर्फ्यू” दिनांक 22.04.2021 की प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 01.05.2021 की प्रातः 06.00 बजे तक जारी रहेगा यह आदेश भी पारित किया गया था.
आज 29 अप्रैल को एक और आदेश पारित किया गया जिसमे उक्त “कोरोना कर्फ्यू आदेश की अवधि जो 01-05-2021 थी उसे बढ़ाकर 08 / 05 / 2021 की प्रातः 06.00 बजे तक की गयी है .यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय उपराध की श्रेणी में आवेगा। आदेश की शेष शर्तें एवं कडिकाऐं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2528 / एस. डब्ल्यू / कोविड / 2021 .सिवनी, दिनांक 10 अप्रैल 2021 के अनुसार यथावत रहेगी।