सिवनी कलेक्टर ने POP एवं रासायनिक पदार्थो से बनी मूर्तियों को लेकर जारी किये आदेश

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) एवं केमिकल तथा रासायनिक वस्तुओं के उपयोग से निर्मित मूर्तियों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार मूर्तियों/प्रतिमाओं के निर्माण में प्राकृतिक सामग्रियों पराम्परागत मिट्टी तथा प्रकृतिक रंगों का उपयोग किया जाएगा। पीओपी एवं अन्य रासायनिक पदार्थो से बने मूर्तियों/प्रतिमाओं के निर्माण एवं विक्रय में प्रतिबंध रहेगा ।

परम्परागत मिट्टी को छोड़कर अन्य पदार्थ पीओपी एवं अन्य रासायनिक पदार्थो से मूर्तियों/प्रतिमाओं के निर्माण के प्रकाश में आने पर स्थानीय निकाय द्वारा प्रतिमाओं को अपने कब्जे में लेकर नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम 2000 के प्रावधानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मूर्ति/प्रतिमाओं के विसर्जन के समय पूजा सामग्री जैसे- फल-फूल, नारियल, वस्त्र-आभूषण, सजावट की सामग्री जिसमें कागज एवं प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं शामिल हैं, को अलग-अलग एकत्रित कर नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम 2000 के प्रावधानुसार स्थानीय निकाय द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

इसी तरह विसर्जन के 24 घण्टे के भीतर विसर्जित मूर्ति/प्रतिमाओं से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट जैसे- बांस, लकड़ी, रस्सी, मिट्टी, वस्त्र, प्रतिमा के हिस्से आदि को एकत्रित कर इनका निपटान हेतु भी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 27 अगस्त से 15 अक्टूबर तक प्रभावशील रहेगा। आदेष का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।    

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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