सिवनी। जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियों, अफवाह एवं आपत्तिजनक फोटो वीडियो के सम्प्रेषण पर प्रभावी कार्यवाही के लिए गुरूवार को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे विभिन्न एप यथा व्हाट्सएप, फेसबुक, टिवटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक जानकारी, आपत्तिजनक, साम्प्रदायिक तथा उद्धेलित करने वाली भ्रामक पोस्ट, मैसेज या फोटो, वीडियो शेयर नहीं करेगा न ही फारवार्डिंग करेगा।
इसी तरह पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 28फरवरी 22 तक प्रभावशील रहेगा।