सिवनी। औषधि निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन सिवनी द्वारा बताया गया कि विगत दिनों जिले में संचालित दवा दुकानों के औचक निरीक्षण किया गया जिसमें अनेक खामियां सामने आई है।
औचक निरीक्षण के दौरान ओम मेडिकल स्टोर्स भोमा द्वारा समय सीमा मे निरीक्षण के दौरान दवाओं का क्रय-विक्रय रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने पर, नारायण दास मोदी मेडिकल स्टोर्स, भोमा के निरीक्षण के दौरान दुकान में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाने पर व समय सीमा में निरीक्षण के दौरान दवाओं का क्रय-विक्रय रिकार्ड प्रस्तुत न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था
इनके साथ ही कबीर मेडिकोस भैरोगंज सिवनी एवं भारत मेडिकल स्टोर्स छोटी पुलिस लाईन सिवनी द्वारा नियमानुसार विक्रय रिकार्ड संचारित ना करने पर शिफा मेडिकल स्टोर्स, मिशन काम्पलेक्स सिवनी मे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाने व शेड्यूल एचा दवाओं का विक्रय रिकार्ड संधारित न करने पर उक्त दवा दुकान संचालकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे जो की दुकान संचालकों द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किए गए।
कारण बताओ नोटिस के जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर उक्त मेडिकल स्टोर्स संचालकों को जारी ड्रग लाइसेंस निलम्बित किए गए हैं।
जिसके अन्तर्गत नारायणदास मोदी मेडिकल स्टोर्स, भोमा को जारी ड्रग लाइसेंस 10 दिवस के लिए ओम मेडिकल स्टोर्स भोमा को जारी ड्रग लाइसेंस 10 दिवस के लिए कबीर मेडिकोस भैरोगंज सिवनी को जारी ड्रग लाइसेंस 5 दिवस के लिए, शिफा मेडिकल स्टार्स मिशन काम्पलेक्स सिवनी को जारी ड्रग लाइसेंस 7 दिवस के लिए एवं भारत मेडिकल स्टोर्स, मिशन काम्पलेक्स सिवनी को जारी ड्रग लाइसेंस 5 दिवस के लिए निलंबित किए गए है।
निलंबन की इस अवधि के दौरान दुकान संचालको द्वारा दवाईयों का क्रय-विक्रय पूर्णतः अवैधानिक माना जाएगा एवं ऐसा पाए जाने पर उनके विरूद्ध प्रशासनिक / न्यायलयीन कार्यवाही की जाएगी।