सिवनी। जिला न्यायालय के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम राजर्षि श्रीवास्तव के न्यायालय ने बुधवार को कोतवाली थाना अंतर्गत अपने ही घर पर मिट्टी तेल डालकर आग लगाने वाले आरोपित के जमानत आवेदन को निरस्त किया है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बुधवार देर शाम को जानकारी दी कि जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत पीडित सीमाबाई जाधव ने 11मार्च 21 को अपने पति राजेश(54) पुत्र सेवकराम जाधव निवासी गायत्री मंदिर के पास बारापत्थर सिवनी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति 4 साल से अलग रहता है।
11मार्च 21 को पति राजेश से विवाद होने के कारण थाना कोतवाली गई थी, तभी पड़ोसी सुनीता अग्रवाल ने फोन द्वारा बताया कि राजेश ने उसके घर पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी है। आग बुझाने के लिए पीडिता ने अग्नि शमन दल को सूचना दी।
बताया i/e कि पीडिता जब अपने पुत्र अमन, जेठ राजू के साथ घर पहुंची तो देखा की मकान जल रहा है मकान में रखा सामान, बच्ची की अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासबुक, गैस पासबुक, पैन कार्ड, खाना बनाने का सामान, पलंग, कूलर, फ्रिज, अलमारी, टीवी, पंखा जल गया था।
पीडिता की इस सूचना पर राजेश के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र 08मई 21 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आरोपित ने जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
जिसकी सुनवाई बुधवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में की गई जहां पर अभियोजन के तर्को के आधार न्यायालय ने जमानत आवेदन को निरस्त किया।