सिवनी / 42 लाख 10 हजार रूपये की अमानत में खयानत करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
सिवनी : 17 फरवरी 2020 को प्रार्थी इब्बर खान पिता अमीता खान 45 वर्ष निवासी नगला ईमाम खान थाना बरसाना जिला मथुरा उत्तरप्रदेश निवासी नगला ईमाम खाका मथुरा उ.प्र.ने रिपोर्ट किया कि 15 फरवरी 2020 को कन्टेनर क्रं.एनएल 01 ए.ए.5932 में चेन्नई से कंपनी का माल (मोबाईल के कार्टून) लोड कर झजझर हरियाणा एनएच 07 से जाते समय रास्ते में छपारा के आगे बंजारी माता मंदिर के पहले कन्टेनर का टायर पंचर होने से गड्डे में चली गई और पीछे से 4 से 5 नकाबपोश आते देख तो डर के कारण मैं और कन्डेक्टर मुबीन कन्टेनर छोड़कर दोनो वहां से भाग गया कुछ देर बाद आकर देखा तो कन्टेनर के पीछे का दरवाजा में लगी कंपनी की सील टूटी हुई थी।
पल्ला खुला हुआ था कंटेनर में रखे मोबाईल के बड़े बाक्स में से कुछ बड़े बाक्स फटे जिसमें से कुछ कार्टून नहीं थे और मोबाईल के डिब्बे बिखरे हुये थे। किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर ले गया कि रिपोर्ट पर अप.क्रं. 69/2020 धारा 379 ता.हि. का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुये कुमार प्रतीक पुलिस अधीक्षक सिवनी, कमलेश खरपुसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी, अरविंद श्रीवास्तव अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) लखनादौन के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर विवेचना में साक्ष्य एकत्रित करने हेतु निर्देशन दिया गया जिसके आधार पर मोबाईल कंपनी से संपर्क कर उनके वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर थाने बुलाया गया तथा कंपनी के ही कर्मचारी द्वारा मोबाईलों का मूल्यांकन कराया गया जिनके द्वारा उक्त कंटेनर में एम.आई. रेडमी मोबाईकल के विभिन्न माडलों के मोबाईल 16 पायलेट (बक्से) जिसमें 575 छोटे कार्टून (प्रत्येक में 20 नग मोबाईल) जिसमें कुल 11500 नग मोबाईल कुल कीमती 10,77,00319/- रूपये के मोबाईलों में से 144 छोटे कार्टून जिसमें कुल 2881 नग मोबाईल कीमती 2,30,66,934/- रूपए के मोबाईल नहीं पाया गया।
दौरान विवेचना के अरविंद श्रीवास्तव अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) लखनादौन के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी छपारा के नेतृत्व में टीम गठित कर दिलदार ढाबा के कामगारों एवं बंजारी मंदिर के पुजारी से पूछताछ की गई जिससे फरियादी इब्बर खान के मोबाईल नम्बर एवं साजिद खान के मोबाईल की जानकारी हेतु तकनीकी सहायता ली गई एवं सीसीटीव्ही फूटेज का अवलोकन करने पर पाया गया कि इब्बर के कन्टेनर क्रं. एनएल 01 ए.ए.5932 एवं साजिद के कंटेनर आर.जे.02 जी.बी.4306 के कंटेनर दोनो आगे पीछे चले है। जिस आधार पर साजिद के उपर शंका होने पर संदेही प्रार्थी इब्बर,साक्षी मुबीन, संदेही साजिद से हिकमत अमली से पूछताछ करते आरोपी इब्बर खान, मुबीन खान, साजिद खान एवं विधि विरूद्ध बालक के कब्जे से कुल 21 कार्टून जिसमें 421 नग मोबाईल जुमला कीमती करीबन 42,10,000/- रूपए एवं घटना में प्रयुक्त कंटेनर क्रं.एन.एल.01 ए.ए.5932 एवं आर.जे.02 जी.बी.4306 को भी जप्त किया गया जिनकी। आरोपी साजिद के साथ उसका छोटा भाई विधि विरूद्ध बालक भी घटना में शामिल थे।
आरोपीगणों से पूछताछ में बताया कि कंटेनर में रखे मोबाईल तेलंगाना कांमारेड्डी आर.टी.ओ. के पास चेक करने पर कंटेनर की सील टूटी हुई थी और मोबाईल की मात्रा कम थी, इब्बर खान द्वारा पूछताछ में यह भी बताया कि तेलंगाना राज्य में उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। जिस कारण तेलंगाना में रिपोर्ट नही किया। आरोपीगणों ने विवेचना के तहत थाना छपारा क्षेत्र का घटना स्थल बताकर कंटेनर के टायर में कीले गड़ाकर पंचर कर कन्टेनर से मोबाईल के कार्टून निकाल कर झूठी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई एवं साथ मिलकर कंटेनर में रखे मोबाईल जो उसके निर्धारित स्थान चेन्नई से झजझर हरियाणा पर सुरक्षित पहुंचाना था परंतु स्वयं के लाभ प्राप्ती हेतु कूटरचना कर कंटेनर में रखे मोबाईलों के कार्टून निकाल कर अमानत में खयानत कर पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरिके से पूर्व में लिखाई गई झूठी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर से आरोपियों के विरूद्ध अप.क्रं.79/2020 धारा 420,406,34 ता.हि. का प्रकरण पंजीबद्ध कर निम्रलिखित आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी एवं माल मसरूका की बरामदगी में एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में निरी.निलेश परतेती, उप. निरीक्षक एचएस टेमरे, उप निरी.गौरव चाटे थाना यातायात,सउनि, राजेश दुबे थाना आदेगांव, प्र.आर.संजय ठाकुर, प्र.आर. प्रमोद मालवी, प्र.आर. रविन्द्र प्रताप सिंह, साईबर सेल सिवनी से श्याम सुंदर तिवारी, जयेन्द्र घेल, राजेन्द्र कटरे, जयसिंह बघेल,रामनरेश कैथवास, गौरीशंकर एवं समस्त थाना स्टाप की सराहनीय भूमिका रही।