सिवनी: शासकीय अधिकारी व कर्मचारी अनावश्यक घूमते मिले तो होगी कार्यवाही

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी । कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) के पॉजिटिव तथा एक्टिव मरीजों की संख्या में हो रही बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए एवं शासन निर्देशों के परिपालन में जिले के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) समय प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगेगें।

शनिवार व रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेगें। उक्त आदेश जिला दण्डाधिकारी डाॅ. राहुल हरिदास फटिंग ने आज जारी किए है।

जारी आदेश के अनुसार शासकीय कार्यालय बंद रहने वाले दिवसों में सभी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी अपने-अपने घर से ही कार्य करायेगें, अति आवश्यक होने पर कार्यालय प्रमुख अथवा वरिष्ठ की सूचना पर ही अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित हो सकेगें। अधिकारी व कर्मचारी को अपने साथ विभागीय परिचय पत्र (आई.कार्ड) रखना अनिवार्य होगा।

शासकीय कार्यालय बंद रहने वाले दिवसों में यदि कोई भी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय प्रमुख अथवा वरिष्ठ की बिना सूचना के घर से बाहर अनावश्यक यहां वहां घूमता पाया जाता है तो सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में निहित प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी

इसके साथ ही इस कार्यालय से परित प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन होने से भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारा 51 से 50 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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