सिवनी: मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रायलय भोपाल द्वारा जारी लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए खुले में पशु मांस तथा मछली विक्रय के जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के परिपालन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल द्वारा अनुभागवार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में दल का गठन किया है।
उक्त दल में संबंधित विकासखण्ड के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, संबंधित क्षेत्र के मुख्य नगरपालिका/ परिषद अधिकारी, संबंधित नगरीय क्षेत्र के थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी एवं संबंधित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक विशेष अभियान चलाकर बिना वैध लायसेंस एवं खुले में मांस मछली विक्रय करने वालों पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
सिवनी में खुले में मांस-मछली विक्रय करने वालों पर की जा रही कार्यवाही
सिवनी: शासन के निर्देशानुसार जिले में खुले में पशु मांस तथा मछली विक्रय के वालों पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। शुक्रवार 15 दिसम्बर को जिला मुख्यालय एवं केवलारी में नगर पालिका एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया।
तहसीलदार सिवनी मीना दशेरिया के निर्देशन में नगरीय क्षेत्र सिवनी में खुले में सूकर का मांस खुले में विक्रय करता पाए जाने पर संतोष बेन, जुगल पहलवान तथा खुले में मछली विक्रय करता पाए गए रामलाल कश्यप से मांस एवं मछली को जप्त कर विनिष्टिकरण करने की कार्यवाही की गई तथा अन्य दुकानदारों को भी समझाईश देने के कार्यवाही की जा रही है।