सिवनी: सिवनी के समस्त थाना/चौकी क्षेत्र अंतर्गत मकान मालिक जिनका यह कर्तव्य है कि उनके यहां किराए के रूप में निवास करने वाले किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाना / चौकी को प्रदाय करें।
प्राय: यह देखने में आ रहा है कि मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों की जानकारी नियमित रूप से थाना/चौकी में नहीं दी जा रही है जिससे जिले के बाहर से आकर रुकने वाले लोग बिना जाँच/सूचना के रुक रहे है, जिनमें से कई लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होकर सिवनी जिले के अंतर्गत अपराध कारित करते है ।
अतः पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री कुमार प्रतीक द्वारा जिले के समस्त मकान मालिकों से अपील की जाती है कि दिनांक 05/10/2021 तक उनके यहाँ निवास करने वाले समस्त किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाना/चौकी में प्रदाय करें।
जानकारी उक्त अवधि में प्रदाय न करने पर मकान मालिकों के विरुद्ध दिनांक 06/10/2021 से वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
प्रत्येक माह की 5 तारीख तक किरायेदारों की अद्यतन जानकारी मकान मालिको द्वारा थाना/चौकी में जमा करायी जावे।
इसी प्रकार होटल, लॉज, धर्मशाला के संचालक अपने यहाँ रुकने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी प्रतिदिन थाना/ चौकी में जमा करावे ।