सिवनी। दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौर ने बताया है कि घटना 6 व 7 अअक्टूबर के बीच की है।
14 साल की नाबालिग पीड़िता दिन के लगभग 3 बजे फूल तोड़ने रेल पटरी की तरफ गई थी। इसी समय कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी आरोपित हेमंत पुत्र धनाराम बंदेवार (32) ने पीड़िता को जबरदस्ती बाइक में बैठा कर साईं मंदिर की ओर ले जाकर खेत में बने एक मकान में दुष्कर्म किया और चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी।
रात में जबरदस्ती रोककर फिर से उसके साथ दुष्कर्म काम किया। पीड़िता ने डर के कारण घटना की जानकारी लगभग 10 माह तक किसी को नहीं दी। इसके बाद पीड़िता ने डरते डरते घटना की जानकारी उसकी बुआ को दी।
इस पर 6 अगस्त 2019 को पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए 7 अगस्त 2019 को आरोपित को गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), जिला सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक दीपा ठाकुर ने विशेष रूचि लेकर गवाहों व सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो व तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय ने मंगलवार 19 जुलाई को निर्णय पारित करते हुए आरोपित हेमंत बंदेवार को सजा सुनाई है।