रिश्वत लेने वाले पटवारी को हुई चार साल की सजा

SHUBHAM SHARMA
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सिवनी । जिला सिवनी की अदालत ने फिर एक भ्रष्टाचारी पटवारी को रिश्वत लेने के जुर्म में दोषी ठहराया है और उसे जेल भेज दिया है। मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बतााया गया कि प्रार्थी सीताराम गोंड पिता स्वराजी गोंड निवासी डाला सिहोरा तहसील लखनादौन के द्वारा 20 जुलाई 2015 को लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत दी गयी थी कि, उनके पिताजी का तीन वर्ष पहले देहांत हो चुका है। उनके पिताजी के नाम की जमीन का बंटवारा और नामांतरण कराना है, जिसके लिये उन्होंने ग्राम हल्का के पटवारी संतोष सनोडिया से संपर्क किया। इस कार्य के लिये पटवारी के द्वारा 6000 रूपये रिश्वत माँगी जा रही है, तथा उन्होंने 1000 रूपये दे दिये हैं। उन्होंने बताया कि वे पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहते हैं और उसके विरूद्ध कार्यवाही चाहते हैं।

इस पर लोकायुक्त पुलिस जबलपुर के द्वारा 22 जुलाई 2015 को आरोपी संतोष को उसके कार्यालय आदेगाँव तहसील लखनादौन जिला सिवनी में प्रार्थी से 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था और रिश्वत की रकम बरामद की गयी थी।

मामले में संपूर्ण कार्यवाही करते हुए विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियुक्त पटवारी संतोष सनोडिया के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया था। इस मामले की सुनवायी संजीव श्रीवास्तव विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम की न्यायालय में की गयी, जिसमें शासन की ओर से विशेष अभियोजक दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह और सबूत पेश किये गये और तर्क देकर मामले को प्रमाणित कराया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी पटवारी संतोष सनोडिया, निवासी कान्हरगाँव को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं के तहत चार वर्ष की सजा एवं 5000 – 5000 रूपये जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय सुनाया जाकर उसे जेल भेजा गया है।

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