सिवनी – जिले के पेच टायगर के गेमरेज कर्माझिरी वृत अलीकट्टा इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान पेंच टाइगर रिजर्व में बीट गार्ड के पद पर पदस्थ वीर सिंह इवनाती को दिनांक 08/07/05 को गस्ती पर गए वन कर्मचारियों द्वारा सूचना मिली कि एक जलाशय में एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा है तब उसने परीक्षेत्र सहायक अलीकट्ट को वायरलेस से सूचना देकर पीवरथड़ी बुलाया इसके पश्चात वे लोग अन्य वनकर्मियों के साथ पेंच जलाशय की ओर गये तो देखा कि मछली पकड़ने वाला व्यक्ति अपनी नाव से जलाशय के पानी के अंदर दूसरी ओर चला गया आवाज लगाने पर भी नहीं आया ।
उस व्यक्ति का थैला पानी के किनारे रह गया था जिसकी तलाशी लेने पर थैले में से 15 किलो मछली मिली एवं पास में ही एक जाल लगा हुआ मिला जिसमें जिंदा मछली मिली जिन्हें पानी में छोड़ा गया तथा मृत मछली का पंचनामा बनाकर गड्ढा खोदकर दफनाया गया दिनांक 09/07/05 को मुखबिर द्वारा जयंतपुरी पिता खेमपुरी गोसाई उम्र 26 वर्ष निवासी पवनी थाना देवलापार तहसील रामटेक जिला नागपुर के द्वारा घटना कारित किया जाना बताया गया। जिसके उपरांत ग्राम कोहका के पास से अभियुक्त जयंतपुरी को पकड़ा गया अभियुक्त जयंतपुरी से पूछताछ पर अपराध कबूल किया तत्पश्चात अभियुक्त की निशानदेही पर मौके पर जप्ती एवं पंचनामा की कार्रवाई की गई। P.O.R. 9525/03 को जारी किया गया।
साक्षीगण के कथन अभिलिखित किए गये अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया विवेचना के पश्चात परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई श्रीमति सुमन उइके – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी की न्यायालय में की गई , जिसमें शासन की ओर से श्रीमति उमा चौधरी- सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश किया गया। जिस पर विश्वास करते हुये आरोपी को धारा -51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अपराध के लिए 2 वर्ष का सश्रम कारावास भुगताया जाने का निर्णय सुनाया हैै।