सिवनी जिले में लागू हुई धारा 144 , साथ ही एक्टिव हुआ सिवनी पुलिस का साइबर सेल

SHUBHAM SHARMA
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सिवनी: अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती रानी बाटड़ द्वारा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गये है तथा आगामी 4 जनवरी 2020 तक लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती रानी बाटड़ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सिवनी द्वारा प्रतिवेदित अयोध्या प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय के परिपेक्ष्य में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं मानव जीवन और लोक संपत्ति की क्षति रोकने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना नितांत आवश्यक होने पर जिले में ये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है।

पारित आदेश के अंतर्गत जिले की समस्त राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा और न ही धारदार, अस्त्र-शस्त्र, गोलाबारूद को लेकर चलेगा अथवा प्रदर्शन करेगा। डी.जे.के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है। सोशल मीडिया द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम में धार्मिक भावनाओं वाले मैसेज पोस्ट नहीं किये जायेंगे और आपत्तिजनक पोस्टर आदि का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।

जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस रैली का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा और जिले की सीमा में किसी भी स्थान पर अवैध जमाव, भीड़ का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश के अंतर्गत जिले के ऐसे मकान मालिक जिनके द्वारा अपना मकान एवं दुकान किराये पर दी जाती है, उनके किरायेदारों की सूचना वे संबंधित थाने में विहित प्रारूप में देने के उपरांत ही रखेंगे। घरेलू नौकरों और व्यवसायिक नौकरों की सूचना भी संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरांत ही उन्हें रखा जायेगा। होटल, लॉज, धर्मशालाओं में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जायेगा एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में संबंधित थाने पर दी जायेगी। इन सभी से आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जायेगा।

भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यो में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने में मय पहचान पत्र देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जायेगा। पेइंग गेस्ट की सूचना भी संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने में मय पहचान पत्र देने के उपरांत ही उन्हें रखा जायेगा।

ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो 15 दिवस से अधिक समय से निवास कर रहे हो तत्काल संबंधित थाने में पहचान पत्र सहित विहित प्रारूप में देंगे। यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है।

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Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.
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