उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) सहारा इंडिया रियल एस्टेट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के उन बांड धारकों को धन वापसी कर रहा है। जिन्होंने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास अपनी शिकायतें और दावे प्रस्तुत किये थे।
सभी बांड धारकों को यह सलाह भी दी गई है कि वह अंतिम तारीख 2 जुलाई तक अपने आवेदन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के मुंबई आफिस में प्रस्तुत कर दें और जिन बांड धारकों ने अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांगे जाने संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पत्र का जवाब नहीं दिया है, उन सभी बांड धारकों को भी यह सलाह दी गई है कि वह अपने जवाब आवश्यक दस्तावेजों के साथ 2 जुलाई तक प्रस्तुत कर दें। दो जुलाई 2018 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
सहारा इंडिया रियल एस्टेट एवं इन्वेस्टमेंट के बांड धारकों को धन वापसी के लिए सेबी को करना होगा आवेदन
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