सिवनी- विगत दिनांक 25/04/14 को शाम 5 बजे प्रार्थी दीपक अपने बड़े पिताजी के लड़के अमित के साथ मोटर साईकल में पिछे बैठकर उत्कृष्ट विघालय से घर जा रहे थे तभी बरघाट में जैन क्लॉथ स्टोर के सामने में रोड़ पर पहुचने पर एक मोटर साईकल क्रमांक- सी0जी0/ 04 जेड0आर0 5751 का चालक तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक बाईक चलाते हुये आया और ईनकी मोटर साईकल को ठोस मार जिससे वे दोनो गिर गये , दीपक के हाथ कि कलाई एवं दांये पैर में चोट आई तथा अमित चौहान के दायें पैर में चोट आई थी। घटना आसपास के लोगो ने देखी थी ।
घटना की रिपोर्ट थाना बरघाट में किये जाने पर अप0क्र0 23/14 धारा 279, 337, 338 भा0द0वी0 का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सुमन उइके ,सिवनी की न्यायालय में की गई जिसमें शासन की ओर से श्रीमती उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई ।
जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा- 279 भा0द0वी0 में न्यायालय उठने तक की सजा, धारा -337 में 500 रूपये, धारा- 338 में 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।