सिर्फ मतदाता पर्ची से नही डाल पाएंगे वोट : ये चीज ले जाना आवश्यक

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मतदान के लिये मतदाता पर्ची के साथ एक अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज लाना अनिवार्य

सिवनी / भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन के मतदान के समय मतदाताओं को अपनी पहचान कराने के संबंध में ईपिक कार्ड (EPIC) अथवा 11 अन्य प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है।

मतदाता फोटो पर्ची के साथ मतदाता ईपिक कार्ड अथवा 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज का मतदान के लिये उपयोग कर सकेंगे। इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, केन्द्रीय कार्यालय, राज्य शासन, भारत सरकार का उपक्रम, सार्वजनिक कम्पनी द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन कार्यालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा रोजगार कार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज एवं सांसद, विधायक, राज्यसभा सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा आधार कार्ड सम्मिलित हैं।

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
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