सिवनी// सिवनी के थाना बरघाट में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक- जी0पी0 तिवारी को दिनांक 28-10-13 को मुखबिर से सूचना मिली कि सतेंद्र जायसवाल पिता देवीप्रसाद जायसवाल उम्र-37 वर्ष निवासी ग्राम मैली में अपनी दुकान में अवैध रूप से भारी मात्रा में नीला केरोसिन (मिट्टी तेल) रखा हुआ है |
जिसकी सूचना पर वाहन चालक बब्लू धुर्वे ,गवाह बलराम नाग एवं अनिल बोपचे को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर उन्हें साथ लेकर सतेंद्र जायसवाल की दुकान में पहुचे थे और दुकान से अवैध रूप से रखे एक नीले रंग की प्लास्टिक केन में 50 लीटर तथा एक हरे रंग की पलास्टिक केन में 30 लीटर कुल 80 लीटर नीला केरोसिन जब्त किया था ,एव उसमे से 750-750 ग्राम केरोसीन को नमूना लेकर प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा था और सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियुक्त सतेंद्र जायसवाल के विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश किया था ।
जिसकी सुनवाई कु0 स्नेहा सिंह , न्यायीक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी की न्यायालय में की गई , जिसमें शासन की ओर से मनोज सैयाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह और सबूत पेश किये गये ,जिससे सहमत होते हुये माननीय न्यायालय ने दिनांक 06-05-19 को अभियुक्त संतेंद्र जायसवाल को धारा-3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुये 01- वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाई है ।.