बरघाट : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग के आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए सम्पूर्ण जिलें में विवाह कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया हैं। विगत दिवस राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा बरघाट विकासखण्ड के ग्राम साल्हेखुद में उक्त आदेश का उल्लंघन कर आयोजित किये गए विवाह कार्यक्रम को रोका गया तथा परिवार के 3 सदस्यों एवं टेंट- सामियाना संचालक सहित कुल 4 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की गई हैं।
प्रशासन का दिया सहयोग
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभावों के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण मई माह में विवाह कार्यक्रम आयोजित न करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिसके परिपालन में जिला प्रशासन द्वारा जिले वासियों से उक्त अवधि में विवाह कार्यक्रम आयोजित न करने की अपील की जा रही हैं।
विगत दिवस बरघाट विकासखंड के ग्राम कोसमी के चुन्नीलाल द्वारा अपने पुत्र के विवाह कार्यक्रम को राजस्व, पंचायत, महिला एवं बालविकास विभाग के दल द्वारा दी गयी समझाइस के उपरांत टाल दिया हैं।
जिला प्रशासन इस वैश्विक कोरोना संक्रमण की आपदा में अपेक्षित सहयोग की अपील करता हैं। सभी नागरिक कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। इस अवधि में विवाह कार्यक्रमों को टाल दे, मृत्यु भोज या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में कम से कम लोग सम्मिलित हो, इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन एवं मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।