सिवनी : मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष डॉ. एस. के. मिश्र सिवनी के मार्गदर्शन में शनिवार 7 मार्च को ग्लोबल लॉ कॉलेज सिवनी में संविधान के मौलिक कर्तव्य एवं प्रस्तावना के संबंध में जागरूकता फैलाने की दृष्टि से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में रिसोर्स पर्सन अधि. श्री गुर्देकर द्वारा ग्लोबल लॉ कॉलेज सिवनी में उपस्थित समस्त छात्र-छात्राओं को संविधान के मौलिक कर्तव्य एवं प्रस्तावना के संबंध में अपने वक्तव्य में कहा कि भारत देश में प्रत्येक नागरिक को अपने देश के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना चाहिये एवं देश के भीतर लोक संपत्ति की रक्षा करना चाहिये।
वृक्षारोपण एवं वन्य प्राणियों की रक्षा कर उनको संरक्षित करना भी एक कर्तव्य है। इस दौरान वह किसी भी प्रकार की हिंसा, द्वेष को छोड़कर अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते है। साथ ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेदों, खण्डों एवं भागों के बारे में जानकारी दी।
विशेषकर संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में भी बताया गया जिसमें समता, समता का अधिकार, वाक्य अभिव्यक्ति का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार एवं अन्य अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। जिससे भविष्य में छात्राओं को प्रेरणा मिले कि वह देश के विकास के प्रगति पथ पर चलकर देश की सेवा करे। उक्त शिविर में एडव्होकेट सतीश यादव, एडव्होकेट आसिफ इकबाल, संचालक ग्लोबल लॉ कॉलेज सहा. प्राध्यापक कु. शिवानी दण्डवते, सहा. प्राध्यापक श्री हीरालाल परते सहित अतहर खान पैरालीगल वालेण्टियर उपस्थित रहे।