सिवनी // जिले में निष्पक्ष निर्भिक एवं स्वतंत्र मतदान सम्पन्न कराने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा -144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेशित किया है कि कोई भी वयस्क व्यक्ति जो उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है, विधानसभा में नही रहेगा अर्थात वह व्यक्ति विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर बाहर चला जायेगा।
इसके साथ ही यह भी आदेश दिया है कि मतदान की तारीख 28 नवंबर को जिला सिवनी क्षेत्र अंतर्गत चलने वाले चौपहिया यंत्र चलित वाहन से आवागमन निर्वाचन कार्य में नियुक्त समस्त कर्मी एवं उनके वाहन, पुलिस विभाग के समस्त वाहन, अभ्यर्थी के द्वारा अनुज्ञापत्रधारी वाहन, अत्यावश्यक सेवा तथा सार्वजनिक परिवहन के वाहन, अत्यावश्यक सेवा तथा सार्वजनिक परिवहन के वाहन, मतदाता के द्वारा स्वयं उपयोग एवं परिवार के उपयोग में लाये जाने वाला वाहन को छोडकर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश 26 नवंबर को सांय 5 बजे से लेकर 28 नवंबर की रात्रि 11 बजे तक की अवधि के लिये लागू रहेगा।