सिवनी नगरपालिका परिषद में एक अहम प्रशासनिक निर्णय लेते हुए पूर्व अध्यक्ष श्री शफीक खान को उनके पद से पृथक कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 37(2) के अंतर्गत लिया गया है। इस बदलाव के पश्चात, नगरपालिका परिषद सिवनी में अध्यक्ष पद रिक्त हो गया था, जिसे भरने के लिए शासन ने वार्ड क्रमांक-05 के पार्षद श्री ज्ञानचंद सनोडिया को अध्यक्ष का नामित दायित्व सौंपा है।
सनोडिया अब आगामी आदेश तक अथवा स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन तक, अध्यक्ष के सभी दायित्वों एवं अधिकारों का निर्वहन करेंगे। शासन द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वह इस पद का कार्यभार संभालते हुए नगर की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। यह निर्णय शासन की ओर से प्रशासनिक सुगमता और नगरहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे नगर पालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
राज्य शासन का स्पष्ट आदेश
राज्य शासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि श्री सनोडिया अगले आदेश अथवा स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन तक अध्यक्ष के सभी दायित्वों एवं अधिकारों का निर्वहन करेंगे। यह आदेश नगरपालिका कार्यों में किसी भी तरह की बाधा को रोकने और प्रशासनिक सुगमता बनाए रखने के उद्देश्य से पारित किया गया है।
प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में नयापन
ज्ञानचंद सनोडिया के कार्यभार संभालने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि नगरपालिका की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, तीव्रता और जनहितैषी निर्णयों को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है।
नगरवासियों की प्रतिक्रिया
नगरवासियों ने शासन के इस निर्णय का स्वागत किया है। लोगों का मानना है कि श्री सनोडिया के अध्यक्ष बनने से नगर पालिका में नई ऊर्जा का संचार होगा। कई नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने यह विश्वास जताया है कि वे अपनी जनप्रतिनिधि जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन करते हुए नगर को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे।
पूर्व अध्यक्ष श्री शफीक खान की भूमिका
पूर्व अध्यक्ष श्री शफीक खान का कार्यकाल में हुए अनेकों भ्रष्टाचार से भरा रहा। उनके हटाए जाने के निर्णय पर राज्य शासन की मंशा स्पष्ट रही है – प्रशासनिक सुगमता और जनहित को प्राथमिकता देना।