जुआं एवं सट्टे के आदतन अपराधी विवेक उर्फ गोलू लाला निवासी भैरोगंज सिवनी का जिला बदर
पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री ललित शाक्यवार द्वारा सिवनी जिले में जुआं एवं सट्टा खिलाने वाले आदतन अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही किए जाने के निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए हैं ।
उक्त आदेश के पालन में कोतवाली टी.आई. अरविंद जैन के द्वारा जुआ एवम सट्टा खिलाने के आदतन अपराधी विवेक उर्फ गोलू लाला पिता ईश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव उम्र 36 साल निवासी अंबिका चौक भैरव गंज सिवनी जिसके विरुद्ध जुआ ,सट्टा, मारपीट , अवैध हथियार एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के कुल 29 आपराधिक प्रकरण थाना कोतवाली एवं थाना डूंडा सिवनी में दर्ज हैं , के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिला बदर किए जाने हेतु प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री ललित शाक्यवार के द्वारा जिला दंडाधिकारी सिवनी के समक्ष पेश किया गया।
जिला बदर आपराधिक प्रकरण क्रमांक 60 / 2018 की सुनवाई के उपरांत जिला कलेक्टर सिवनी श्री प्रवीण अढायच द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं 6 (ग) के अंतर्गत दिनांक 8 फरवरी 2019 को पारित आदेश के द्वारा विवेक और गोलू लाला ईश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव उम्र 36 साल निवासी अंबिका चौक भैरोगंज को अगले 1 वर्ष तक के लिए जिला सिवनी और सिवनी जिले के समीपवर्ती जिला छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिले की राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष की कालावधि हेतु निष्कासित किए जाने का आदेश जारी किया गया।
उक्त जिला बदर आदेश के पालन में टीआई कोतवाली अरविंद जैन द्वारा विवेक उर्फ गोलु लाला को अगले 48 घंटे में जिला सिवनी एवम सीमावर्ती जिलों से बाहर जाने के लिए आदेश तामील किया गया है।