सिवनी : कलेक्टर प्रवीण सिंहसिवनी के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की कार्रवाई लगातार जारी है ।
इसी क्रम में आज दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को लखनादौन शहर में संचालित मिठाई दुकानों एवं होटलों का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड लखनादौन में संचालित दिगंबर भोजनालय से खोवा एवं गुलाब जामुन, क्वालिटी होटल से नमकीन सेव एवं बर्फी, मित्र मिलन स्वीट्स से चमचम एवं नमकीन एवं जोधपुर मिष्ठान भंडार से मगज लड्डू एवं पेड़े का नमूना लिया गया है ।
दिनांक 17 अक्टूबर 2019 को गणेशगंज स्थित मेसर्स अनमोल जलपान गृह से कुंदा मिठाई, गुप्ता ढाबा से आटा एवं शक्कर एवं सिद्धांत दूध डेरी से दूध, सिवनी शहर मे स्थित थोक कन्फेक्शनरी विक्रेता दुर्गा ट्रेडर्स से मावा बर्फी एवं मिल्क पेड़ा, सोनू शर्मा एजेंसी से लॉलीपॉप एवं शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी के नमूने लिए गए हैं ।
कल दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को सिवनी शहर स्थित श्याम ट्रेडर्स से खाद्य तेल का नमूना, सतीश एजेंसी से खाद्य तेल मिश्री एवं सोयाबीन बड़ी के नमूने, अक्षत इंटरप्राइजेज शिवनी से स्किम्ड मिल्क, मिल्क पाउडर एवं कुकीज़ के नमूने लिए गए है। लिए गए नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की ओर भेजा गया है, प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक खाद्य पदार्थों के कुल 274 नमूने लिए गए हैं जिनमें से 49 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उक्त जांच रिपोर्ट में से 17 नमूने अमानक पाए गए हैं जिनमें अभियोजन की कार्रवाई की जा रही है ।
साथ ही उक्त अवधि में कुल 20 प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं । उक्त अवधि में कुल 25 प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित किए गए हैं जिनमें कुल ₹700000 का अर्थदंड लगाया गया है।