सिवनी // पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री विवेक राज सिंह के निर्देशन में गणेश विसर्जन पर्व के पूर्व टीआई कोतवाली अरविंद जैन एवं कार्यपालक दंडाधिकारी एवं तहसीलदार श्री प्रभात मिश्रा के द्वारा नगर के सभी साउंड सिस्टम संचालकों की थाना कोतवाली परिसर में बैठक ली गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के द्वारा पर्व के दौरान जुलूस में डीजे ना लगाए जाने हेतु बताया गया था, किंतु गणेश विसर्जन के दिन ऐसे 13 साउंड सिस्टम संचिका संचालकों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया जिन्होंने प्रतिबंध होने के बावजूद प्रतिमा के साथ अपना डीजे लगा लिया था, उक्त निर्देश का उल्लंघन करते पाए जाने पर थाना प्रभारी टीआई कोतवाली अरविंद जैन ने पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री विवेक राज सिंह के निर्देशन में उक्त 13 साउंड सिस्टम संचालकों के विरुद्ध धारा 107 116 ( 3 ) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इस्तगासा कार्यपालक दंडाधिकारी एवं तहसीलदार श्री सिवनी के समक्ष पेश किया किया जिसकी सुनवाई में आज दिनांक 17 अक्टूबर 2018 को उक्त सभी 13 साउंड सिस्टम संचालकों को धारा 117 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत फाइनल बाउंड आन की कार्रवाई की गई है , जिसमें स्पष्ट आदेश किया गया है कि यदि उन्होने आगामी किसी पर्व के दौरान प्रतिबंध होने के बावजूद उक्त साउंड सिस्टम संचालक के द्वारा डीजे लगाया जाता है तो धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसमें प्रतिबंधित अन आवेदक को अवज्ञा किए जाने पर जेल भी भेजा जाता है ।
साउंड सिस्टम संचालक जुनैद खान निवासी कटंगी नाका , राम किशोर रावत निवासी बारापत्थर, सोनू यादव निवासी घसियारी मौहल्ला, नितिन बर्वे निवासी परतापुर रोड व्यामशाला के पास राज खान निवासी मंगली पेठ , शैलू प्रजापति निवासी कुम्हारी मोहल्ला , अतुल कोरी निवासी कटंगी नाका सूरज वर्मा निवासी गंज वार्ड शरद साहू निवासी मिलन चौक, निलेश शिववेदी निवासी द्वारका नगर, मोनू माना ठाकुर निवासी तिलक वार्ड विशाल यादव निवासी छिंदवाड़ा नाका घनश्याम कश्यप निवासी संजय वार्ड सभी निवासी सिवनी को पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 117 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बाउंड ऑन की कार्रवाई के आदेश जारी हो चुके हैं जिसका पालन ना किए जाने जाने पर धारा 122 दंड प्रकिया संहिता के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।