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जिला बदर आरोपी गोलू पठान पर चाकू से हमला!

By SHUBHAM SHARMA

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चाकूबाजी के मामले में 04 बने पुलिस के मेहमान

सिवनी । सोमवार को दोपहर में बारापत्थर क्षेत्र में हुए चाकूबाजी से सनसनी फैल गयी। इसके बाद इन आताताईयों के द्वारा उस युवक को मोटर साईकिल पर बैठाकर अपने साथ ले जाया गया और पोस्ट ऑफिस के बाजू में स्थित नगर पालिका के राजस्व कार्यालय के सामने उसे पटककर मारना आरंभ कर दिया गया।

कोतवाली पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिला दण्डाधिकारी के द्वारा 27 अक्टूबर 2018 को बड़े मिशन स्कूल के पीछे रहने वाले गोलू पठान उर्फ सोहेल खान (20) पिता शफीक खान को जिला बदर किया गया था। इसके बाद गोलू पठान नागपुर में रह रहा था।

सूत्रों ने बताया कि बिना किसी वैध अनुमति के सोमवार को गोलू पठान बारापत्थर में पीआरओ कार्यालय के पास में अरविंद अग्रवाल के निवास में किराये से रहने वाले हिमांशु तुरकर के घर छुपा हुआ था। गोलू पठान के साथ कुछ युवकों के द्वारा दोपहर 02 बजे हिमांशु तुरकर के निवास पर जाकर मारपीट की गयी।

सूत्रों ने बताया कि सोनू उर्फ गौस मोहम्मद (27) पिता शफीक खान निवासी पिंजारी मोहल्ला, ओमी उर्फ अनुराग मिश्रा (30) पिता हर प्रसाद मिश्रा निवासी दुर्गा चौक एवं जुनैद (32) पिता जावेद खान के द्वारा हिमांशु के घर छुपे गोलू पठान पर चाकुओं से हमला कर दिया गया।

सूत्रों की मानें तो इन आताताईयों से बचकर जैसे ही गोलू पठान भागा तो इन्होंने उसे पकड़ लिया और फिर उसे अपने साथ मोटर साईकिल पर बैठाकर, उनके द्वारा ले जाया गया। इसके बाद राजस्व कार्यालय के पास पहुँचकर इन्होंने गोलू पठान को पटककर उस पर चाकुओं से वार कर दिये, इसी दौरान इन लोगों ने उस पर पत्थर भी पटके।

सूत्रों ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम को किसी पुलिस कर्मी के द्वारा वीडियो में कैद कर लिया गया। इस दौरान चीता मोबाईल में चल रहे आरक्षक श्याम वर्मा के द्वारा बीच बचाव के प्रयास किये गये। आताताईयों को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी कि उनकी हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया गया है तब उनके द्वारा गोलू पठान को कोतवाली ले जाया गया।

सूत्रों ने बताया कि गोलू पठान की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 307, 323, 294, 506, 34 भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध किया गया। दूसरी ओर मारपीट के दौरान सोनू उर्फ गौस मोहम्मद द्वारा भी गोलू पठान के विरुद्ध रिपोर्ट करने पर धारा 323, 324, 506 भारतीय दण्ड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

इधर, पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खाण्डेल के निर्देशन में गोलू पठान द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर बिना वैध अनुमति के सिवनी नगर की सीमा में आकर रुकने के कारण मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत पृथक से प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

गोलू पठान को जिला बदर अवधि में आश्रय दिये जाने के लिये हिमांशु (19) पिता नरबद सिंह तुरकर निवासी पीआरओ ऑफिस के पास, बारापत्थर, स्थायी निवासी ग्राम पोनार धारना थाना बरघाट को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 32 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि गोलू पठान ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह और मोहम्मद गौस पहले दोस्त थे, किन्तु पैसों के लेनदेन के चलते दोनों के बीच वैमनस्यता आ गयी थी। सोमवार को मोहम्मद गौस अपने साथियों के साथ बारापत्थर पहुँचा और उस पर जानलेवा हमला कर दिया।

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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