सिवनी । कोतवाली में एक फर्जी एफआईआर मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।
ज्ञातव्य है कि कोतवाली पुलिस के द्वारा 22 अप्रैल 2018 को नकली एफ़.आई.आर. किये जाने के मामले में नगर भाजपा के अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर के द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारियों से इस संबंध में निष्पक्ष जाँच के लिये 19 सितंबर 2018 को शिकायत की गयी थी लेकिन 10 महीने का समय गुजर जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तब नरेंद्र ठाकुर ने अपने अधिवक्ता मुकेश साहू के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक रिट पीठासीन दायर करवा दी जिसकी सोमवार को सुनवायी हुई।
उक्त संबंध में नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि जस्टिस संजय द्विवेदी के समक्ष अधिवक्ता मुकेश साहू ने बताया कि कोतवाली में तत्कालीन अधिकारियों की पदस्थापना के दौरान चिन्मय मेहता नामक युवक की बाईक चोरी हो गयी थी जिसकी शिकायत लेकर चिन्मय मेहता कोतवाली गया था लेकिन एफ़.आई.आर. दर्ज नहीं की गयी थी, तब चिन्मय मेहता के द्वारा पुलिस एप में इसकी शिकायत की गयी थी।
इसके उपरांत तत्कालीन थाना प्रभारी ने इसकी जाँच कराते हुए अपराध क्रमाँक 130/18 धारा 379 दर्ज करते हुए एफआईआर की कॉपी उन्हें दे दी गयी, जबकि सीसीटीएनएस में उक्त प्रकरण क्रमाँक में चिन्मय मेहता की कोई एफआईआर थी ही नहीं, बल्कि उक्त अपराध क्रमाँक 130/18 धारा 379 की शिकायत शाद कॉलोनी निवासी शाहिद बेग के नाम से उसकी बाईक क्रमाँक एमपी 22 एमए 4919 के नाम से दर्ज है जबकि नकली एफआईआर में जिस बाईक की चोरी का उल्लेख है वह एमपी 20 एमए 6512 का था।
अधिवक्ता मुकेश साहू ने माननीय न्यायधीश को अवगत कराया कि शिकायत कर्त्ता ने 10 महीने पहले पुलिस के अधिकारियों से शिकायत करते हुए दोषियों के विरुद्ध एफआईआर करने का निवेदन किया था लेकिन 10 महीने बाद भी न तो जाँच हुई औऱ न ही दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही।
उन्होंने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस संजय द्विवेदी ने प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, डीआईजी, एसपी सिवनी, कोतवाली टीआई को नोटिस जारी किया और 30 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। साथ ही केस डायरी भी कॉल की गयी है।
नगर भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने बताया की वे नकली एफआईआर करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने की माँग को लेकर 25 जुलाई से अनिश्चित कालीन हड़ताल करेंगे जिसके लिये उन्होंने प्रशासन से अनुमति माँगी है।