धूमा(सिवनी)-जनपद पंचायत लखनादौन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत धूमा में वर्ष 2015 में हुये आम चुनाव में वार्ड क्रमांक 15 से डोमन लाल अहिरवार ने चुनाव जीता औऱ उपसरपंच भी बने पर डोमन लाल अहिरवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र एवं घोषणा पत्र में असत्य एवं मिथ्या जानकारी दी गईं थी।घोषणा पत्र में मेरे बिरुद्ध कोई भी आपराधिक मामले लंबित नही है के कालम में निरंक भरा गया था।जबकि डोमन लाल अहिरवार के विरुद्ध 8-5-2012 में इनके ऊपर धारा 420,467,471,506 बी के प्रकरण दर्ज हैं औऱ प्रकरण गतिशील है इसी तरह अतिक्रमण वाले कालम में भी निरंक भरा गया था ।जबकि इनके द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था ।
घोषणा पत्र में गलत जानकारी देने पर धूमा टंकी मोहल्ला निवासी राजेश राठोर के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन न्यायालय में वार्ड क्रमांक 15 का चुनाव शून्य करने की पिटीशन लगाई गई थी।जिस पर अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन के द्वारा साक्ष्यके आधार पर न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत दिनाक 4-2-2017 को वार्ड क्रमांक 15 का चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया था।जिस पर डोमन लाल अहिवार के द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से स्थगन आदेश लेकर अपील की गई थी।जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा दिनाक 6-4-2017 को स्टे को बैकेट कर दिया औऱ पुनर्विचार करने के आदेश दिये थे।उक्त आदेश के विरुद्ध डोमन लाल अहिरवार के द्वारा डबल बेंच में पुनः अपील की गई थी।
जिसे माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने दिनाक 7-8-2018 को उक्त अपील को खारिज कर दिया गया जिसके आधार पर अब डोमन लाल अहिरवार न तो वार्ड पंच रहे औऱ न ही उपसरपंच रहेगे।