सिवनी /रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए जिले में बनाए गए पंजीयन केन्द्रों पर किसान 28 फरवरी 2020 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भू-स्वामी एमपी किसान एप, ई-उपार्जन मोबाईल एप, पब्लिक डोमेन में ई-उपार्जन पोर्टल पर तथा विगत वर्ष के रबी उपार्जन करने वाली पात्र संस्थाओं के मुख्यालय पर भी उपार्जन हेतु पंजीयन करा सकते हैं। रबी हेतु सभी नवीन एवं पुराने किसानों को पंजीयन कराना आवश्यक है जिससे किसान पंजीयन पर्ची के आधार पर उपार्जन किया जा सकेगा।
किसान मोबाईल एप से कर सकते हैं पंजीयन
समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए किसान, पंजीयन केन्द्रों तथा एमपी किसान एप, ई-उपार्जन मोबाईल एप के माध्यम से भी पंजीयन करा सकते है। एमपी किसान एप एवं ई-उपार्जन पंजीयन एप को एन्ड्रायड बेस्ड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप डाउनलोड होने के उपरांत किसान पंजीयन के लिए सर्वप्रथम ग्राम एवं खसरा का चयन करना होगा। खसरे में उल्लेखित रकबा एवं फसल से सहमत होने पर किसान के आधार नम्बर से ओटीपी आधारित सत्यापन किया जाएगा तथा किसान का मोबाईल, आधार नम्बर और बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि की जाएगी।
सिकमी किसान एवं वनपट्टाधारी को केन्द्र पर ही कराना होगा पंजीयन
समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए सिकमी किसान एवं वन पट्टाधारियों का पंजीयन, केवल पंजीयन केन्द्रों पर ही किया जा रहा है। केन्द्र पर पंजीयन कराते समय सिकमी किसान एवं वन पट्टाधारियों को नाम, समग्र आईडी नम्बर, आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर, बैंक का आईएफएससी, मोबाईल नम्बर, विक्रय तिथियों के तीन विकल्प के साथ-साथ अनुबंध या पट्टे की प्रति भी उपलब्ध करानी होगी।
पंजीयन के समय देनी होगी यह जानकारी
समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु पंजीयन के लिए किसान को नाम, समग्र आईडी नम्बर, आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर, बैंक का आईएफएससी, मोबाईल नम्बर विक्रय तिथियों के तीन विकल्प देने होंगे। वन पट्टाधारी एवं सिकमी किसान को छोड़कर अन्य किसानों को दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं होगा। पंजीयन के समय किसान को यह पुष्टि कर लेनी चाहिए कि उसकी जानकारी सही स्वरूप में दर्ज हुई है, क्योंकि उपार्जन के समय मूलभूत जानकारी में संशोधन के विकल्प की सुविधा केन्द्र स्तर पर उपलब्ध नहीं होती है।