सिवनी- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अब उम्मीदवार या राजनैतिक दल द्वारा चुनाव व्यय अथवा दान के रूप में एक दिन में अधिकतम दस हजार रूपये नगद का ही हस्तांतरण किया जा सकेगा। .
पूर्व में यह राशि 20 हजार रूपये थी। दस हजार रूपये से अधिक राशि का भुगतान चैक , डिमांड ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग (RTGS/NEFT) या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से ही किया जा सकेगा।