पुराने लाईसेंसियों को प्राथमिकता दी
सिवनी //इस साल दीपावली त्यौहार में निर्मित पटाखों की खुदरा बिक्री हेतु विस्फोटक नियम 1983 के अंतर्गत अस्थायी विस्फोटक लाईसेंस के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर निर्धारित की गयी है।
अस्थायी लाईसेंस के लिये आवेदन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष 22 अक्टूबर तक प्रस्तुत करना होगा। तिथि के बाद आवेदन अमान्य होंगे। इच्छुक आवेदक अंतिम तिथि से पूर्व अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गोपाल चंद डाड ने बताया कि अस्थायी विस्फोटक लाईसेंस हेतु इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट साइज की दो नवीनतम फोटो तथा 2017 में यदि पटाखा विक्रेता ने लाईसेंस लिया हो, तो उस लाईसेंस की मूल प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे।
वर्ष 2017 में पटाखा विक्रेताओं द्वारा क्रय किये गये पटाखों के केश मेमो की छाया प्रति, लाईसेंस फीस रूपये 500 लेखा शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 060 अन्य सेवाएं-103 विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत जमा की जाकर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करेंगे। चालान स्टेट बैंक सिवनी का या अधिकृत बैंक का होना चाहिये।
विस्फोटक लाईसेंस प्राप्त करने के लिये वही व्यक्ति आवेदन करेंगे, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो तथा वे गत वर्षाें के लाईसेंसी भी हों। आवेदक के खिलाफ थाना या किन्ही भी न्यायालयों में आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध न किया गया हो। आवेदक विकृत चित्त, मनोदशा वाला न हो, जिसे या जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय-8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिये बन्धपत्र निष्पादित करने के लिये आदेश न मिला हो। आवेदक को अपने आवेदन के साथ उल्लेखित तथ्यों के संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। पुराने लाईसेंसियों को पहले प्राथमिकता दी जायेगी