सिवनी : दीपावली पर्व हेतु निर्मित पटाखों की खुदरा बिक्री हेतु अस्थाई विस्फोटक लाइसेंस हेतु इच्छुक आवेदक को अपना आवेदन पत्र 7 अक्टूबर 2019 के पूर्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त आशय का आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा 18 सितंबर को जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार अस्थायी लाइसेंस हेतु व्यक्ति का 18 वर्ष से अधिक आयु का होना आवश्यक है तथा न्यायालय में किसी भी आपराधिक मामला पर दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। आवेदक विकृत चित वाला ना हो, साथ ही आवेदक को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 के अंतर्गत परिशांति कायम करने और सदाचार हेतु बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश न दिया हो।
ऐसे समस्त पात्र आवेदक स्वयं के दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ पटाखा विक्रेता द्वारा क्रय किये गए पटाखों का केश मेमो तथा लाइसेंस फीस 500 रुपये का विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत जमा की गई चालान की प्रति के साथ देना अनिवार्य होगा। पुराने लाइसेंस धारियों को प्राथमिकता दी जाएगी |